BNS धारा 67: पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

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67. जो कोई, अपनी पत्नी के साथ, जो पृथ्थकरण की डिक्री के अधीन या अन्यथा, पृथक्‌ रह रही है, उसकी सम्मति के बिना, मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा में, 'मैथुन" से धारा 63 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत है ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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