BSA धारा 143: परीक्षाओं का क्रम

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 10: साक्षियों की परीक्षा के विषय में

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143. () साक्षियों से प्रथमत: मुख्यपरीक्षा होगी, तत्पश्चात्‌ (यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहे तो) प्रतिपरीक्षा होगी, तत्पश्चात्‌ (यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो) पुनःपरीक्षा होगी |

(2) मुख्यपरीक्षा और प्रतिपरीक्षा को सुसंगत तथ्यों से सम्बन्धित होगी, किन्तु प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है, जिनकी साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है |

(3) पुनःपरीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी, जो प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों, तथा यदि पुन:परीक्षा में न्यायालय की अनुज़्ा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो, तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा |

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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