BSA धारा 142: साक्षियों की परीक्षा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 10: साक्षियों की परीक्षा के विषय में

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142. (1) किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, जो उसे बुलाता है, परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी ।

(2) किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा दी गई परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी |

(3) किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात्‌ उसकी उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया था, परीक्षा उसकी पुनः:परीक्षा कहलाएगी ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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