NI Act धारा 29: हस्ताक्षर करने वाले विधिक प्रतिनिधि का दायित्व
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 · अध्याय 3: वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों और चेकों के पक्षकार
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¶29. हस्ताक्षर करने वाले विधिक प्रतिनिधि का दायित्व—मृतक व्यक्ति को जो विधिक प्रतिनिधि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक पर अपना नाम हस्ताक्षर करता है वह उस पर वैयक्तिक रूप से दायी है जब तक कि वह अपना दायित्व अपनी उस हैसियत में उसे प्राप्त आस्तियों के विस्तार तक अभिव्यक्तत: परिसीमित न कर ले ।
आधिकारिक संदर्भ: India Code, भारत सरकार — आधिकारिक हिंदी PDF — स्रोत समीक्षा: 5 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2026-10-05.आधिकारिक हिंदी PDF से Banaka का संदर्भ प्रतिलेख; प्रमाणित या अलग दिनांकित समेकित संस्करण नहीं। PDF के खराब कॉपी-पेस्ट अक्षर-मानचित्र को उसके फ़ॉन्ट और अक्षर-संयोजन से पुनर्प्राप्त किया गया है। पंक्ति-विन्यास, पादटिप्पणी संकेत और अलग संशोधन टिप्पणियाँ हटाई गई हैं; मूल शब्द, उदाहरण और प्रावधान सुरक्षित हैं। PDF के स्रोत-वर्तनी और विराम-चिह्न अनियमितताएँ बनी हैं। समीक्षा की तारीख संस्करण की तारीख नहीं है। धारा 2 और ऐतिहासिक अनुसूची निरसित हैं। मूल PDF और लागू न्यायिक व्याख्या साथ पढ़ें।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें
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इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 26. वचन-पत्र आदि रचने आदि के लिए सामर्थ्य
- 27. अभिकरण
- 28. हस्ताक्षर करने वाले अभिकर्ता का दायित्व
- 30. लेखीवाल का दायित्व
- 31. चेक के ऊपरवाल का दायित्व
- 32. वचन-पत्र के रचयिता और विनिमय-पत्र के प्रतिगृहीता का दायित्व
- 33. केवल ऊपरवाल आवश्यकता में के या आदरणार्थ होने के सिवाय प्रतिगृहीता हो सकता है
- 34. जो ऊपरवाल भागीदार नहीं हैं उन द्वारा प्रतिग्रहण
- 35. पृष्ठांकक का दायित्व
- 36. सम्यक्-अनुक्रम-धारक के प्रति पूर्विक पक्षकारों का दायित्व
- 37. रचयिता, लेखीवाल और प्रतिगृहीता मूल ऋणी होंगे
- 38. हर एक पाश्चिक पक्षकार की बाबत पूर्विक पक्षकार मूल ऋणी होगा
- 39. प्रतिभूत्व
- 40. पृष्ठांकक के दायित्व का उन्मोचन
- 41. प्रतिगृहीता आबद्ध है यद्यपि पृष्ठांकन कूटरचित है
- 42. कल्पित नाम में लिखे गए विनिमय-पत्र का प्रतिग्रहण
- 43. परक्राम्य लिखत प्रतिफल के बिना रचित इत्यादि
- 44. धन के रूप में प्रतिफल का भागत: अभाव या निष्फल हो जाना
- 45. जो प्रतिफल धन के रूप में नहीं है उसका भागत: निष्फल होना
- 45A. खोए हुए विनिमय-पत्र की दूसरी प्रति पाने का धारक का अधिकार