BNSS धारा 75: वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित किया जा सकता है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 6: उपस्थिति के लिए बाध्य करने की प्रक्रियाएं

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75. (1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर किसी भी व्यक्ति को किसी भी भागे हुए दोषी, उद्घोषित अपराधी या गैर-जमानती अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। और गिरफ्तारी से बच रहा है।
(2) ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में स्वीकार करेगा, और इसे निष्पादित करेगा यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए इसे जारी किया गया था, उसके आरोप के तहत किसी भी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है।
(3) जब जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा वारंट जारी किया गया है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसे वारंट के साथ निकटतम पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाएगा, जो उसे मामले में अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा, जब तक कि सुरक्षा के तहत नहीं लिया जाता है। धारा 73.

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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