BNSS धारा 64: समन कैसे परोसा गया

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 6: उपस्थिति के लिए बाध्य करने की प्रक्रियाएं

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64. (1) प्रत्येक समन की तामील एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन, इसे जारी करने वाले न्यायालय के एक अधिकारी या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी:
बशर्ते कि पुलिस स्टेशन या न्यायालय में रजिस्ट्रार पता, ईमेल पता, फोन नंबर और ऐसे अन्य विवरण दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर बनाए रखेगा जो राज्य सरकार, नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है।
(2) समन, यदि व्यवहार्य हो, तो सम्मन की प्रतियों में से एक को उसे सौंपकर या देकर, व्यक्तिगत रूप से बुलाए गए व्यक्ति को भेजा जाएगा:
बशर्ते कि न्यायालय की मुहर की छवि वाले समन को इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से परोसा जा सकता है, जैसा कि राज्य सरकार, नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है।
(3) प्रत्येक व्यक्ति जिसे व्यक्तिगत रूप से समन भेजा गया है, यदि सेवारत अधिकारी द्वारा ऐसा आवश्यक हो, तो अन्य डुप्लिकेट के पीछे रसीद पर हस्ताक्षर करेगा।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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