BNSS धारा 78: गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी देरी के अदालत में लाया जाएगा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 6: उपस्थिति के लिए बाध्य करने की प्रक्रियाएं

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78. गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति (सुरक्षा के संबंध में धारा 73 के प्रावधानों के अधीन) बिना किसी अनावश्यक देरी के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष लाएगा, जिसके समक्ष उसे ऐसे व्यक्ति को पेश करना कानून द्वारा आवश्यक है:
बशर्ते कि ऐसी देरी, किसी भी मामले में, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगी।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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