BNSS धारा 82: उस व्यक्ति की गिरफ्तारी पर प्रक्रिया जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 6: उपस्थिति के लिए बाध्य करने की प्रक्रियाएं

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82. (1) जब गिरफ्तारी का वारंट उस जिले के बाहर निष्पादित किया जाता है जिसमें इसे जारी किया गया था, तो गिरफ्तार व्यक्ति को, जब तक कि वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तारी के स्थान से तीस किलोमीटर के भीतर नहीं है या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के करीब नहीं है या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर गिरफ्तारी की गई थी, या जब तक कि धारा 73 के तहत सुरक्षा नहीं ली जाती है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष लिया जाना चाहिए।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर, पुलिस अधिकारी तुरंत ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जानकारी देगा जहां गिरफ्तार व्यक्ति को रखा जा रहा है और जिले में नामित पुलिस अधिकारी को देगा। दूसरे जिले का ऐसा अधिकारी जहां गिरफ्तार व्यक्ति सामान्यतः रहता है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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