BNSS धारा 72: गिरफ्तारी वारंट का प्रपत्र और अवधि

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 6: उपस्थिति के लिए बाध्य करने की प्रक्रियाएं

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72. (1) इस संहिता के तहत किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट लिखित रूप में होगा, ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुहर होगी।
(2) ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता, या जब तक इसे निष्पादित नहीं किया जाता।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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