BNSS धारा 65: कॉर्पोरेट निकायों, फर्मों और सोसायटियों पर समन की सेवा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 6: उपस्थिति के लिए बाध्य करने की प्रक्रियाएं

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65. (1) किसी कंपनी या निगम पर समन की तामील कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को तामील करके या निदेशक, प्रबंधक को संबोधित पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। भारत में कंपनी या निगम के सचिव या अन्य अधिकारी, इस मामले में सेवा तब प्रभावी मानी जाएगी जब पत्र सामान्य डाक से पहुंचेगा।
स्पष्टीकरण.—इस खंड में, "कंपनी" का अर्थ है एक कॉर्पोरेट निकाय और "निगम" का अर्थ है एक निगमित कंपनी या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत अन्य निकाय कॉर्पोरेट या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी।
(2) किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ पर समन की तामील ऐसी फर्म या संघ के किसी भागीदार को तामील करके, या ऐसे भागीदार को संबोधित पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, जिस स्थिति में सेवा को माना जाएगा यह तब प्रभावी होगा जब पत्र सामान्य डाक से पहुंचेगा।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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