BNSS धारा 73: सुरक्षा लेने का निर्देश देने की शक्ति

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 6: उपस्थिति के लिए बाध्य करने की प्रक्रियाएं

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73. (1) किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई भी न्यायालय अपने विवेक से वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा निर्देश दे सकता है कि, यदि ऐसा व्यक्ति एक निर्दिष्ट समय पर और उसके बाद न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए पर्याप्त जमानत के साथ जमानत बांड निष्पादित करता है। जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए, जिस अधिकारी को वारंट निर्देशित किया गया है वह ऐसी सुरक्षा लेगा और ऐसे व्यक्ति को हिरासत से रिहा कर देगा।
(2) पृष्ठांकन में कहा जाएगा-
(ए) ज़मानतदारों की संख्या;
(बी) वह राशि जिसमें वे और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, क्रमशः बाध्य होंगे;
(सी) वह समय जब उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है।
(3) जब भी इस धारा के तहत सुरक्षा ली जाती है, तो जिस अधिकारी को वारंट निर्देशित किया जाता है वह बांड को न्यायालय में अग्रेषित करेगा।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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