BNSS धारा 81: अधिकार क्षेत्र के बाहर निष्पादन के लिए वारंट पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया गया

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 6: उपस्थिति के लिए बाध्य करने की प्रक्रियाएं

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81. (1) जब किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट को उसे जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार से परे निष्पादित किया जाना है, तो वह इसे आमतौर पर या तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के पास समर्थन के लिए ले जाएगा जो रैंक से नीचे नहीं होगा। एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर वारंट निष्पादित किया जाना है।
(2) ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपने नाम का समर्थन करेगा और ऐसा समर्थन उस पुलिस अधिकारी के लिए पर्याप्त अधिकार होगा, जिसे वारंट को निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया गया है, और स्थानीय पुलिस, यदि आवश्यक हो, तो ऐसे अधिकारी को निष्पादित करने में सहायता करेगी। ऐसा वारंट.
(3) जब भी यह विश्वास करने का कारण हो कि जिस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में वारंट निष्पादित किया जाना है, उसका समर्थन प्राप्त करने से होने वाली देरी ऐसे निष्पादन को रोक देगी, तो जिस पुलिस अधिकारी को यह निर्देशित किया गया है वह इसे निष्पादित कर सकता है। इसे जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार से परे किसी भी स्थान पर ऐसे समर्थन के बिना।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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