BNSS धारा 88: संलग्न संपत्ति की रिहाई, बिक्री और बहाली
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 6: उपस्थिति के लिए बाध्य करने की प्रक्रियाएं
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88. (1) यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होता है, तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से मुक्त करने का आदेश देगा।
(2) यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो कुर्की के तहत संपत्ति राज्य सरकार के निपटान में होगी; लेकिन इसे कुर्की की तारीख से छह महीने की समाप्ति तक और धारा 87 के तहत किए गए किसी भी दावे या आपत्ति का उस धारा के तहत निपटारा होने तक नहीं बेचा जाएगा, जब तक कि यह शीघ्र और प्राकृतिक क्षय के अधीन न हो, या न्यायालय मानता है कि बिक्री मालिक के लाभ के लिए होगी; इनमें से किसी भी मामले में न्यायालय जब भी उचित समझे इसे बेच सकता है।
(3) यदि, कुर्की की तारीख से दो साल के भीतर, कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा (2) के तहत राज्य सरकार के निपटान में है या रही है, स्वेच्छा से उपस्थित होता है या पकड़ा जाता है और न्यायालय के समक्ष लाया जाता है जिसके द्वारा संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया था, या वह न्यायालय जिसके अधीन ऐसा न्यायालय है, और ऐसे न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह साबित करता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के उद्देश्य से खुद को फरार या छुपा नहीं रहा था, और उसे ऐसी कोई सूचना नहीं थी ऐसी उद्घोषणा जो उसे उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी संपत्ति पर उपस्थित होने में सक्षम बनाती है, या, यदि उसे बेच दिया गया है, तो बिक्री की शुद्ध आय, या, यदि उसका केवल एक हिस्सा बेचा गया है, तो बिक्री की शुद्ध आय और संपत्ति का अवशेष, कुर्की के परिणामस्वरूप होने वाली सभी लागतों को पूरा करने के बाद, उसे सौंप दिया जाएगा।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 63. सम्मन का प्रपत्र
- 64. समन कैसे परोसा गया
- 65. कॉर्पोरेट निकायों, फर्मों और सोसायटियों पर समन की सेवा
- 66. जब बुलाए गए व्यक्ति नहीं मिल पाते तो सेवा
- 67. प्रक्रिया जब सेवा पहले प्रदान की गई तरह प्रभावी नहीं हो सकती
- 68. सरकारी कर्मचारी पर सेवा
- 69. स्थानीय सीमा के बाहर सम्मन की सेवा
- 70. ऐसे मामलों में और जब सेवारत अधिकारी उपस्थित न हो तो सेवा का प्रमाण
- 71. गवाह पर समन की तामील
- 72. गिरफ्तारी वारंट का प्रपत्र और अवधि
- 73. सुरक्षा लेने का निर्देश देने की शक्ति
- 74. वारंट किसे निर्देशित किया गया है
- 75. वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित किया जा सकता है
- 76. वारंट पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया गया
- 77. वारंट के सार की अधिसूचना
- 78. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी देरी के अदालत में लाया जाएगा
- 79. जहां वारंट निष्पादित किया जा सकता है
- 80. अधिकार क्षेत्र के बाहर निष्पादन के लिए वारंट अग्रेषित किया गया
- 81. अधिकार क्षेत्र के बाहर निष्पादन के लिए वारंट पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया गया
- 82. उस व्यक्ति की गिरफ्तारी पर प्रक्रिया जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है
- 83. मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लाया जाता है
- 84. फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा
- 85. फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की
- 86. घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की
- 87. संलग्नक पर दावे और आपत्तियां
- 89. कुर्क की गई संपत्ति की बहाली के लिए आवेदन खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपील
- 90. समन के बदले में या इसके अतिरिक्त वारंट जारी करना
- 91. उपस्थिति के लिए बांड या जमानत बांड लेने की शक्ति
- 92. बांड या उपस्थिति के लिए जमानत बांड के उल्लंघन पर गिरफ्तारी
- 93. इस अध्याय के प्रावधान आम तौर पर सम्मन और गिरफ्तारी वारंट पर लागू होते हैं