BNSS धारा 71: गवाह पर समन की तामील

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 6: उपस्थिति के लिए बाध्य करने की प्रक्रियाएं

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71. (1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के बावजूद, किसी गवाह को समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसे समन जारी करने के अलावा और साथ ही, समन की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा तामील करने का निर्देश दे सकता है। या गवाह को उस स्थान पर संबोधित पंजीकृत डाक द्वारा जहां वह सामान्य रूप से रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।
(2) जब गवाह द्वारा हस्ताक्षरित होने वाली पावती या डाक कर्मचारी द्वारा किया जाने वाला समर्थन, कि गवाह ने समन की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया है या उप-धारा के तहत समन की डिलीवरी के प्रमाण पर प्राप्त किया गया है ( 3) न्यायालय की संतुष्टि के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा धारा 70 के तहत, समन जारी करने वाला न्यायालय यह मान सकता है कि समन की विधिवत तामील कर दी गई है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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