BNSS धारा 159: लिखित निर्देश आदि प्रस्तुत करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 11: सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना

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159. (1) जहां मजिस्ट्रेट धारा 158 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय जांच का निर्देश देता है, मजिस्ट्रेट -
(ए) ऐसे व्यक्ति को ऐसे लिखित निर्देश प्रदान करें जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों;
(बी) घोषित करें कि स्थानीय जांच के आवश्यक खर्चों का पूरा या कुछ हिस्सा किसके द्वारा भुगतान किया जाएगा।
(2) ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है।
(3) जहां मजिस्ट्रेट धारा 158 के तहत किसी विशेषज्ञ को बुलाता है और उसकी जांच करता है, मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे समन और परीक्षा की लागत का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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