BNSS धारा 150: कुछ सशस्त्र बल अधिकारियों की सभा को तितर-बितर करने की शक्ति

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 11: सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना

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150. जब ऐसे किसी जमावड़े से सार्वजनिक सुरक्षा को स्पष्ट रूप से खतरा हो और किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट से संवाद नहीं किया जा सके, तो सशस्त्र बलों का कोई भी कमीशन प्राप्त या राजपत्रित अधिकारी अपने आदेश के तहत सशस्त्र बलों की मदद से ऐसे जमावड़े को तितर-बितर कर सकता है, और गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तार कर सकता है। ऐसी सभा को तितर-बितर करने के लिए इसका हिस्सा बनने वाले किसी भी व्यक्ति को सीमित कर दिया जाए या उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जा सके; लेकिन अगर, इस धारा के तहत कार्य करते समय, उसके लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ संवाद करना व्यावहारिक हो जाता है, तो वह ऐसा करेगा, और आगे से मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करेगा, कि क्या वह ऐसी कार्रवाई जारी रखेगा या नहीं।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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