BNSS धारा 150: कुछ सशस्त्र बल अधिकारियों की सभा को तितर-बितर करने की शक्ति
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 11: सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना
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150. जब ऐसे किसी जमावड़े से सार्वजनिक सुरक्षा को स्पष्ट रूप से खतरा हो और किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट से संवाद नहीं किया जा सके, तो सशस्त्र बलों का कोई भी कमीशन प्राप्त या राजपत्रित अधिकारी अपने आदेश के तहत सशस्त्र बलों की मदद से ऐसे जमावड़े को तितर-बितर कर सकता है, और गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तार कर सकता है। ऐसी सभा को तितर-बितर करने के लिए इसका हिस्सा बनने वाले किसी भी व्यक्ति को सीमित कर दिया जाए या उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जा सके; लेकिन अगर, इस धारा के तहत कार्य करते समय, उसके लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ संवाद करना व्यावहारिक हो जाता है, तो वह ऐसा करेगा, और आगे से मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करेगा, कि क्या वह ऐसी कार्रवाई जारी रखेगा या नहीं।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 148. नागरिक बल के प्रयोग से सभा को तितर-बितर करना
- 149. सभा को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग
- 151. धारा 148, 149 और 150 के तहत किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से सुरक्षा
- 152. उपद्रव हटाने के लिए सशर्त आदेश
- 153. सेवा या आदेश की अधिसूचना
- 154. वह व्यक्ति जिसे आदेश का पालन करने या कारण बताने के लिए संबोधित किया गया है
- 155. धारा 154 का अनुपालन करने में विफलता के लिए जुर्माना
- 156. प्रक्रिया जहां सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है
- 157. प्रक्रिया जहां वह व्यक्ति जिसके खिलाफ धारा 152 के तहत आदेश दिया गया है, कारण बताने के लिए प्रकट होता है
- 158. स्थानीय जांच और किसी विशेषज्ञ से पूछताछ का निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति
- 159. लिखित निर्देश आदि प्रस्तुत करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति
- 160. आदेश को पूर्ण बनाए जाने पर प्रक्रिया और अवज्ञा के परिणाम
- 161. निषेधाज्ञा की जांच लंबित है
- 162. मजिस्ट्रेट सार्वजनिक उपद्रव की पुनरावृत्ति या जारी रखने पर रोक लगा सकता है
- 163. उपद्रव या आशंकित खतरे के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति
- 164. प्रक्रिया जहां भूमि या पानी से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना हो
- 165. विवाद के विषय को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति
- 166. भूमि या पानी के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद
- 167. स्थानीय पूछताछ