BNSS धारा 157: प्रक्रिया जहां वह व्यक्ति जिसके खिलाफ धारा 152 के तहत आदेश दिया गया है, कारण बताने के लिए प्रकट होता है
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 11: सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना
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157. (1) यदि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ धारा 152 के तहत आदेश दिया गया है, प्रकट होता है और आदेश के खिलाफ कारण बताता है, तो मजिस्ट्रेट इस मामले में समन-मामले की तरह साक्ष्य लेगा।
(2) यदि मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि आदेश, या तो मूल रूप से दिया गया है या ऐसे संशोधन के अधीन है जिसे वह आवश्यक समझता है, उचित और उचित है, तो आदेश बिना किसी संशोधन के या, जैसा भी मामला हो, ऐसे संशोधन के साथ पूर्ण कर दिया जाएगा। .
(3) यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट नहीं है, तो मामले में कोई आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी:
बशर्ते कि इस धारा के तहत कार्यवाही यथाशीघ्र, नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जिसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से एक सौ बीस दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 148. नागरिक बल के प्रयोग से सभा को तितर-बितर करना
- 149. सभा को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग
- 150. कुछ सशस्त्र बल अधिकारियों की सभा को तितर-बितर करने की शक्ति
- 151. धारा 148, 149 और 150 के तहत किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से सुरक्षा
- 152. उपद्रव हटाने के लिए सशर्त आदेश
- 153. सेवा या आदेश की अधिसूचना
- 154. वह व्यक्ति जिसे आदेश का पालन करने या कारण बताने के लिए संबोधित किया गया है
- 155. धारा 154 का अनुपालन करने में विफलता के लिए जुर्माना
- 156. प्रक्रिया जहां सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है
- 158. स्थानीय जांच और किसी विशेषज्ञ से पूछताछ का निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति
- 159. लिखित निर्देश आदि प्रस्तुत करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति
- 160. आदेश को पूर्ण बनाए जाने पर प्रक्रिया और अवज्ञा के परिणाम
- 161. निषेधाज्ञा की जांच लंबित है
- 162. मजिस्ट्रेट सार्वजनिक उपद्रव की पुनरावृत्ति या जारी रखने पर रोक लगा सकता है
- 163. उपद्रव या आशंकित खतरे के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति
- 164. प्रक्रिया जहां भूमि या पानी से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना हो
- 165. विवाद के विषय को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति
- 166. भूमि या पानी के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद
- 167. स्थानीय पूछताछ