BNSS धारा 152: उपद्रव हटाने के लिए सशर्त आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 11: सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना

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152. (1) जब भी कोई जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट, किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्राप्त करने पर और ऐसे साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर जैसा वह उचित समझता है, विचार करता है—
(ए) किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी भी रास्ते, नदी या चैनल से, जो जनता द्वारा कानूनी रूप से उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है, किसी भी गैरकानूनी बाधा या उपद्रव को हटा दिया जाना चाहिए; या
(बी) किसी भी व्यापार या व्यवसाय का संचालन, या किसी सामान या माल को रखना, समुदाय के स्वास्थ्य या भौतिक आराम के लिए हानिकारक है, और परिणामस्वरूप ऐसे व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबंधित या विनियमित किया जाना चाहिए या ऐसे सामान या माल को हटाया जाना चाहिए या उसके रखरखाव को विनियमित किया जाना चाहिए; या
(सी) किसी भी इमारत का निर्माण, या, किसी भी पदार्थ का निपटान, जिससे विन्यास या विस्फोट होने की संभावना हो, रोका या रोका जाना चाहिए; या
(डी) कोई भी इमारत, तंबू या संरचना, या कोई पेड़ ऐसी स्थिति में है कि उसके गिरने की संभावना है और इससे पड़ोस में रहने वाले या व्यवसाय करने वाले या वहां से गुजरने वाले व्यक्तियों को चोट लग सकती है, और इसके परिणामस्वरूप हटाया जा सकता है, ऐसी इमारत, तम्बू या संरचना की मरम्मत या समर्थन, या ऐसे पेड़ को हटाना या समर्थन करना आवश्यक है; या
(ई) किसी भी ऐसे रास्ते या सार्वजनिक स्थान से सटे किसी भी टैंक, कुएं या उत्खनन को इस तरह से बाड़ लगाया जाना चाहिए ताकि जनता के लिए उत्पन्न होने वाले खतरे को रोका जा सके; या
(एफ) कि किसी भी खतरनाक जानवर को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, सीमित कर दिया जाना चाहिए या अन्यथा निपटान कर दिया जाना चाहिए, ऐसा मजिस्ट्रेट एक सशर्त आदेश दे सकता है जिसमें उस व्यक्ति को ऐसी बाधा या उपद्रव करने, या ऐसा व्यापार या व्यवसाय करने, या ऐसा कोई सामान या माल रखने की आवश्यकता होगी, या ऐसी इमारत, तंबू, संरचना, पदार्थ, टैंक, कुआं या उत्खनन का स्वामित्व, कब्ज़ा या नियंत्रण, या ऐसे जानवर या पेड़ का स्वामित्व या स्वामित्व, क्रम में तय किए गए समय के भीतर -
(i) ऐसी रुकावट या उपद्रव को दूर करना; या
(ii) ऐसे व्यापार या व्यवसाय को चलाने से रोकना, या ऐसी रीति से हटाना या विनियमित करना जैसा कि निर्देशित किया जा सकता है, या ऐसे माल या माल को हटाना, या उसके रखने को ऐसी रीति से विनियमित करना जैसा निर्देशित किया जा सकता है; या
(iii) ऐसे भवन के निर्माण को रोकना या बंद करना, या ऐसे पदार्थ के निपटान में परिवर्तन करना; या
(iv) ऐसी इमारत, तंबू या संरचना को हटाना, मरम्मत करना या सहारा देना, या ऐसे पेड़ों को हटाना या सहारा देना; या
(v) ऐसे टैंक, कुएं या उत्खनन की बाड़ लगाना; या
(vi) उक्त आदेश में दिए गए तरीके से ऐसे खतरनाक जानवर को नष्ट करना, कैद करना या निपटान करना, या, यदि वह ऐसा करने पर आपत्ति करता है, तो उसे स्वयं या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष एक समय और स्थान पर उपस्थित होना होगा। आदेश द्वारा तय करें, और इसके बाद दिए गए तरीके से कारण बताएं कि आदेश को पूर्ण क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए।
(2) इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत दिए गए किसी भी आदेश पर किसी भी सिविल कोर्ट में सवाल नहीं उठाया जाएगा।
स्पष्टीकरण.-एक "सार्वजनिक स्थान" में राज्य की संपत्ति, शिविर स्थल और स्वच्छता या मनोरंजक उद्देश्यों के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी शामिल हैं।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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