BNSS धारा 153: सेवा या आदेश की अधिसूचना

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 11: सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना

अन्य भाषाओं में भी: English

153. (1) आदेश, यदि व्यवहार्य हो, तो उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध यह दिया गया है, समन की तामील के लिए प्रदान किए गए तरीके से तामील किया जाएगा।
(2) यदि ऐसा आदेश इस प्रकार तामील नहीं किया जा सकता है, तो इसे उद्घोषणा द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा उस तरीके से अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार, नियमों द्वारा निर्देशित कर सकती है, और उसकी एक प्रति ऐसे स्थान या स्थानों पर चिपका दी जाएगी जैसा कि हो सकता है ऐसे व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने के लिए सबसे उपयुक्त होना चाहिए।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

इस अध्याय की अन्य धाराएँ