BSA धारा 81: इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्र के बारे में उपधारणा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

अन्य भाषाओं में भी: English

81. न्यायालय, ऐसे प्रत्येक इलैक्ट्रानिक अभिलेख का असली होना उपधारित करेगा, जिसका शासकीय राजपत्र होना तात्पर्यित है, या जिसका ऐसा इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख होना तात्पर्यित है, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि दूवारा निर्दिष्ट है, यदि ऐसा इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख सारत: उस रूप में रखा गया हो, जो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा से पेश किया गया हो |

स्पष्टीकरण--इस धारा और धारा 93 के प्रयोजन के लिए, कोई इलैक्ट्रानिक अभिलेख उचित अभिरक्षा में रखा गया कहा जाता है, यदि वह उस स्थान में रखा है, जिसमें उस व्यक्ति द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है, जिसके पास ऐसा दस्तावेज रखा जाना अपेक्षित है ; किंतु कोई अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि इसका वैध उत्पन्न होना साबित होता हो, या किसी मामले विशेष की परिस्थितियां ऐसी है, जो ऐसी उत्पत्ति को प्रायिक बनाती है ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

इस अध्याय की अन्य धाराएँ