BSA धारा 77: अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में
अन्य भाषाओं में भी: English
77. निम्नलिखित लोक दस्तावेज, निम्नलिखित रूप से साबित किए जा सकेंगे,--
(क) केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय और विभाग के, या किसी राज्य सरकार के, या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के किसी विभाग के अधिनियम, आदेश या अधिसूचनाएं,---
(i) उन विभागों के अभिलेखों दवारा, जो क्रमश: उन विभागों के मुख्य पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित हैं ; या
(ii) किसी दस्तावेज द्वारा, जिसका ऐसी किसी सरकार के आदेश दृवारा मुद्रित होना तात्पर्यित है ;
(ख) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां, क्रमश: इन निकायों के जर्नलों द्वारा या प्रकाशित अधिनियमों या संक्षिप्तियों द्वारा, या सम्पृकक्त सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित होना तात्पर्थित होने वाली प्रतियों द्वारा ;
(ग) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यफक्षेत्र के प्रशासक या उपराज्यपाल दूवारा निकाली गई उद्घोषणाएं, आदेश या विनियम, राजपत्र में अंतर्विष्ट प्रतियों या उदूधरणों दूवारा ;
(घ) किसी विदेश की कार्यपालिका के कार्य या विधान मंडल की कार्यवाहियां, उनके प्राधिकार से प्रकाशित, या उस देश में सामान्यतः इस रूप में गृहीत, जर्नलों दवारा, या उस देश या प्रभु की मुद्रा के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा, या किसी केन्द्रीय अधिनियम में उनकी मान्यता दूवारा ;
(ड) किसी राज्य के नगरपालिका या स्थानीय निकाय की कार्यवाहियां, ऐसी कार्यवाहियों की ऐसी प्रति द्वारा, जो उनके विधिक पालक दृवारा प्रमाणित है, या ऐसे निकाय के प्राधिकार से प्रकाशित हुई तात्पर्यित होने वाली किसी मुद्रित पुस्तक दवारा ;
(च) किसी विदेश की किसी अन्य प्रकार की लोक दस्तावेज, मूल द्वारा या उसके विधिक पालक दूवारा प्रमाणित किसी प्रति द्वारा, जिस प्रति के साथ किसी नोटरी पब्लिक की, या भारतीय कौंसल या राजनयिक अभिकर्ता की मुद्रा के अधीन यह प्रमाणपत्र है कि वह प्रति मूल की विधिक अभिरक्षा रखने वाले अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित है, तथा उस दस्तावेज की प्रकृति उस विदेश की विधि के अनुसार साबित किए जाने के द्वारा ।
दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 56. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत
- 57. प्राथमिक साक्ष्य
- 58. दिवतीयक साक्ष्य
- 59. दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना
- 60. अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में दिवतीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा
- 61. इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख
- 62. इलैक्ट्रानिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध
- 63. इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राहययता
- 64. पेश करने की सूचना के बारे में नियम
- 65. जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना
- 66. इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत
- 67. ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना, जिसका अनुप्रमाणित होना विधि दवारा अपेक्षित है
- 68. जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, तब सबूत
- 69. अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति
- 70. जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत
- 71. उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि दूवारा अपेक्षित नहीं है
- 72. हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित हैं
- 73. डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत
- 74. लोक और प्राइवेट दस्तावेज
- 75. लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां
- 76. प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत
- 78. प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा
- 79. साक्ष्य, आदि के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा
- 80. राजपत्रों, समाचारपत्रों, और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा
- 81. इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्र के बारे में उपधारणा
- 82. सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा
- 83. विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा
- 84. मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा
- 85. इलैक्ट्रानिक करारों के बारे में उपधारणा
- 86. इलैक्ट्रानिक अभिलेखों और इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा
- 87. इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के बारे में उपधारणा
- 88. विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा
- 89. पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा
- 90. इलैक्ट्रानिक संदेशों के बारे में उपधारणा
- 91. पेश न किए गए दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा
- 92. तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा
- 93. पांच वर्ष पुराने इलैक्ट्रानिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा