BSA धारा 58: दिवतीयक साक्ष्य
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में
अन्य भाषाओं में भी: English
58. द्वितीयक साक्ष्य के अन्तर्गत आते हैं--
(i) एतस्मिन्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां;
(ii) मूल से ऐसी यान्त्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां;
(iii) मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां;
(iv) उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख;
(v) किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा, जिसने स्वयं उसे देखा है, दिया हुआ मौखिक वृत्तांत ;
(vi) मौखिक स्वीकृतियां ;
(vii) लिखित स्वीकृतियां ;
(viii) किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, जिसने किसी दस्तावेज की जांच की है, जिसके मूल में अनेक लेखे या अन्य दस्तावेज अंतर्विष्ट हैं, जिनकी सुविधाजनक रूप से न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है और जो ऐसे दस्तावेजों की जांच करने में कुशल है ।
दृष्टांत
(क) किसी मूल का फोटोचित्र, यद्यपि दोनों की तुलना न की गई हो तथापि यदि यह साबित किया जाता है कि फोटोचित्रित वस्तु मूल थी, उस मूल की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है |
(ख) किसी पत्र की वह प्रति, जिसकी तुलना उस पत्र की, उस प्रति से कर ली गई है जो प्रतिलपि यंत्र द्वारा तैयार की गई है, उस पत्र की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है, यदि यह दर्शित कर दिया जाता है कि प्रतित्रिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई प्रति मूल से बनाई गई थी ।
(ग) प्रति की नकल करके तैयार की गई किन्तु तत्पश्चात् मूल से तुलना की हुई प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य है किन्तु इस प्रकार तुलना नहीं की हुई प्रति मूल का दिवितीयक साक्ष्य नहीं है, यद्यपि उस प्रति की, जिससे वह नकल की गई है, मूत्र से तुलना की गई थी ।
(घ) न तो मूल से तुलनाकृत प्रति का मौखिक वृत्तान्त और न मूल के किसी फोटोचित्र या यंत्रकृत प्रति का मौखिक वृत्तान्त मूल का द्वितीयक साक्ष्य है ।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 56. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत
- 57. प्राथमिक साक्ष्य
- 59. दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना
- 60. अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में दिवतीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा
- 61. इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख
- 62. इलैक्ट्रानिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध
- 63. इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राहययता
- 64. पेश करने की सूचना के बारे में नियम
- 65. जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना
- 66. इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत
- 67. ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना, जिसका अनुप्रमाणित होना विधि दवारा अपेक्षित है
- 68. जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, तब सबूत
- 69. अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति
- 70. जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत
- 71. उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि दूवारा अपेक्षित नहीं है
- 72. हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित हैं
- 73. डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत
- 74. लोक और प्राइवेट दस्तावेज
- 75. लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां
- 76. प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत
- 77. अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत
- 78. प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा
- 79. साक्ष्य, आदि के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा
- 80. राजपत्रों, समाचारपत्रों, और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा
- 81. इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्र के बारे में उपधारणा
- 82. सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा
- 83. विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा
- 84. मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा
- 85. इलैक्ट्रानिक करारों के बारे में उपधारणा
- 86. इलैक्ट्रानिक अभिलेखों और इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा
- 87. इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के बारे में उपधारणा
- 88. विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा
- 89. पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा
- 90. इलैक्ट्रानिक संदेशों के बारे में उपधारणा
- 91. पेश न किए गए दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा
- 92. तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा
- 93. पांच वर्ष पुराने इलैक्ट्रानिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा