BSA धारा 92: तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

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92. जहां कोई दस्तावेज, जिसका तीस वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से, जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है, पेश किया गया है, वहां न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यथित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों दवारा सम्यक्‌ रूप में निष्पादित और अनुप्रमाणित किया गया था, जिनके द्वारा उसका

निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है ।

स्पष्टीकरण--धारा 80 का स्पष्टीकरण इस धारा को भी लागू होगा |

दृष्टांत

(क) क भू-सम्पत्ति पर दीर्घकाल से कब्जा रखता आया है | यह उस भूमि सम्बन्धी विलेख, जिनसे उस भूमि पर उसका हक दर्शित है, अपनी अभिरक्षा में से पेश करता है । यह अभिरक्षा उचित होगी ।

(ख) क उस भूसम्पत्ति से सम्बद्ध विलेख, जिनका वह बन्धकदार है, पेश करता है | बंधककर्ता सम्पत्ति पर कब्जा रखता है | यह अभिरक्षा उचित होगी ।

(ग) ख का संसर्गी क, ख के कब्जे वाली भूमि से सम्बन्धित विलेख पेश करता है, जिन्हें ख ने उसके पास सुरक्षित अभिरक्षा के लिए निक्षिप्त किया था | यह अभिरक्षा उचित होगी ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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