BSA धारा 57: प्राथमिक साक्ष्य

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

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57. प्राथमिक साक्ष्य से न्‍यायाल्रय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 4--जहां कि कोई दस्तावेज कई मूत्र प्रतियों में निष्पादित है वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है ।

स्पष्टीकरण 2--जहां कि कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, प्राथमिक साक्ष्य है ।

स्पष्टीकरण 3---जहां कि अनेक दस्तावेजें एकरूपात्मक प्रक्रिया दवारा बनाई गई हैं जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से हर एक शेष सबकी अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किन्तु जहां कि वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं वहां वे मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है |

स्पष्टीकरण 4---जहां कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख सृजित या भंडारित किया जाता है और ऐसा भंडारण एकसाथ या पश्चातवर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया जाता है, उनमें से हर एक फाइल प्राथमिक साक्ष्य है ।

स्पष्टीकरण 5---जहां कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख समुचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा इलैक्ट्रानिक और डिजिटल अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य है, जब तक कि वह विवादग्रस्त नहीं है ।

स्पष्टीकरण 6--जहां किसी वीडियो रिकार्डिंग को इलैक्ट्रानिक प्ररूप में एक साथ भंडारित किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित या प्रसारित या अंतरित किया जाता है तो हर एक भंडारित रिकार्डिंग प्राथमिक साक्ष्य है ।

स्पष्टीकरण 7--जहां किसी इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख को किसी कंप्यूटर संसाधन में एक से अधिक भंडारण स्थान में भंडारित किया जाता है, ऐसा प्रत्येक स्वचालित भंडारण, जिसके अंतर्गत अस्थायी फाइलें हैं, प्राथमिक साक्ष्य हैं |

दृष्टांत

यह दर्शित किया जाता है कि एक ही समय एक ही मूल से मुद्रित अनेक प्लेकार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं | इन प्लेकार्डों में से कोई भी एक अन्य किसी की भी अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है किन्तु उनमें से कोई भी मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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