BSA धारा 86: इलैक्ट्रानिक अभिलेखों और इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

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86. (1) किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों में, जिनमें सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख अंतर्वलित है, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख किसी ऐसे विनिर्दिष्ट समय से, जिससे सुरक्षित प्रास्थिति संबंधित है, परिवर्तित नहीं किया गया है ।

(2) किन्‍्हीं ऐसी कार्यवाहियों में, जिनमें सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर अन्तर्वलित है, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि,

(क) उपयोगकर्ता द्वारा सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर इलैक्ट्रानिक अभिलेख को चिहिनत या अनुमोदित करने के आशय से लगाया गया है;

(ख) सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख या सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर की दशा में के सिवाय, इस धारा की कोई बात इलैक्ट्रानिक अभिलेख या इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर की अधिप्रमाणिकता और समग्रता से संबंधित किसी उपधारणा का सृजन नहीं. करेगी ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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