BSA धारा 91: पेश न किए गए दस्तावेजों के सम्यक्‌ निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

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91. न्यायालय उपधारित करेगा कि प्रत्येक दस्तावेज, जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी और जो पेश करने की सूचना के पश्चात्‌ पेश नहीं किया गया है, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित की गई थी ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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