BSA धारा 90: इलैक्ट्रानिक संदेशों के बारे में उपधारणा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

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90. न्यायालय, यह उपधारित कर सकेगा कि प्रवर्तक दूवारा ऐसे प्रेषिती को किसी इलैक्ट्रानिक मेल सर्वर के माध्यम से अग्रेषित कोई इलैक्ट्रानिक संदेश, जिसे ऐसे संदेश का संबोधित किया जाना तात्पर्यित है, उस संदेश के समरूप है, जो पारेषण के लिए उसके कंप्यूटर में भरा गया था; किंतु न्‍यायात्रय, उस व्यक्ति के बारे में, जिसके द्वारा ऐसा संदेश भेजा गया था, कोई उपधारणा नहीं करेगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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