BSA धारा 78: प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

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78. (1) न्यायालय प्रत्येक ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा, जो ऐसा प्रमाणपत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होनी तात्पर्यित है, जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राहय होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, सम्यक्‌ रूप से प्रमाणित होना तात्पर्थित है :

परन्तु यह तब जबकि ऐसा दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में हो तथा ऐसी रीति से निष्पादित हुआ तात्पर्यित हो जो विधि द्वारा उस निमित्त निदेशित है |

(2) न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई अधिकारी, जिसके दूवारा ऐसी दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यित है, वह पदीय हैसियत, जिसका वह ऐसे कागज में दावा करता है, उस समय रखता था, जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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