बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

BNS धारा 93: बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के बालक का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

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93. जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के बालक का पिता या माता होते हुए, या ऐसे बालक की देखरेख का आर रखते हुए, ऐसे बालक का पूर्णत: परित्याग करने के आशय से उस बालक को किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, बारह वर्ष से कम. दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--यदि बालक अरक्षित डालर दिए जाने के परिणामस्वरूप मर जाए, तो, यथास्थिति, हत्या या आपराधिक मानव वध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा से आशयित नहीं है ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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