BNS धारा 90: गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

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90.
(1) जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे महिला की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के. कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्य उस महिला की सम्मति के बिना किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से, या उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट दण्ड से, दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभाव्य है ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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