BNS धारा 95: अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाडे पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

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95. जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेगा, नियोजित करेगा या नियुक्त करेगा, तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ; और यदि अपराध कारित किया जाता है तो, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो ।

स्पष्टीकरण--लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना इस धारा के अर्थान्तर्गत है ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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