BNSS धारा 8: सत्र न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 2: आपराधिक अदालतों और कार्यालयों का गठन

अन्य भाषाओं में भी: English

8. (1) राज्य सरकार प्रत्येक सत्र प्रभाग के लिए एक सत्र न्यायालय स्थापित करेगी।
(2) प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।
(3) उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है।
(4) एक सत्र खंड के सत्र न्यायाधीश को उच्च न्यायालय द्वारा दूसरे खंड के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है, और ऐसे मामले में, वह दूसरे खंड में ऐसे स्थान या स्थानों पर मामलों के निपटान के लिए बैठ सकता है। जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है।
(5) जहां सत्र न्यायाधीश का कार्यालय रिक्त है, उच्च न्यायालय किसी भी अत्यावश्यक आवेदन के निपटान की व्यवस्था कर सकता है जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा ऐसे सत्र न्यायालय के समक्ष किया गया है या किया जा सकता है या लंबित है। सत्र प्रभाग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नहीं; और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के पास ऐसे किसी भी आवेदन से निपटने का अधिकार क्षेत्र होगा।
(6) सत्र न्यायालय आम तौर पर ऐसे स्थान या स्थानों पर अपनी बैठक आयोजित करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है; लेकिन, यदि किसी विशेष मामले में, सत्र न्यायालय की राय है कि वह पार्टियों और गवाहों की सामान्य सुविधा के लिए सत्र प्रभाग में किसी अन्य स्थान पर अपनी बैठकें आयोजित करेगा, तो वह इसकी सहमति से ऐसा कर सकता है। अभियोजन पक्ष और अभियुक्त, मामले के निपटान या उसमें किसी गवाह या गवाहों की परीक्षा के लिए उस स्थान पर बैठते हैं।
(7) सत्र न्यायाधीश, समय-समय पर, ऐसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के बीच व्यवसाय के वितरण के संबंध में इस संहिता के अनुरूप आदेश दे सकते हैं।
(8) सत्र न्यायाधीश किसी अत्यावश्यक आवेदन के निपटारे का प्रावधान, उसकी अनुपस्थिति या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा या यदि कोई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नहीं है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कर सकता है, और ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे किसी भी आवेदन से निपटने का अधिकार क्षेत्र माना जाएगा।
स्पष्टीकरण.-इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, "नियुक्ति" में संघ या राज्य के मामलों के संबंध में सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की किसी भी सेवा, या पद पर पहली नियुक्ति, पोस्टिंग या पदोन्नति शामिल नहीं है, जहां किसी भी कानून में, ऐसी नियुक्ति, पोस्टिंग या पदोन्नति सरकार द्वारा की जानी आवश्यक है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

इस अध्याय की अन्य धाराएँ