BNSS धारा 7: प्रादेशिक विभाजन

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 2: आपराधिक अदालतों और कार्यालयों का गठन

अन्य भाषाओं में भी: English

7. (1) प्रत्येक राज्य एक सत्र प्रभाग होगा या इसमें सत्र प्रभाग शामिल होंगे; और प्रत्येक सत्र प्रभाग, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, एक जिला होगा या जिलों से मिलकर बना होगा।
(2) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, ऐसे प्रभागों और जिलों की सीमा या संख्या में परिवर्तन कर सकती है।
(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, किसी भी जिले को उप-विभागों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उप-विभाजनों की सीमा या संख्या में परिवर्तन कर सकती है।
(4) इस संहिता के प्रारंभ में किसी राज्य में मौजूद सत्र मंडल, जिले और उप-मंडल इस धारा के तहत गठित माने जाएंगे।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

इस अध्याय की अन्य धाराएँ