BNSS धारा 10: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 2: आपराधिक अदालतों और कार्यालयों का गठन

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10. (1) प्रत्येक जिले में, उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा।
(2) उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी के किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता के तहत या उस समय के किसी अन्य कानून के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां होंगी। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लागू रहेगा।
(3) उच्च न्यायालय किसी भी उप-विभाग में प्रथम श्रेणी के किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नामित कर सकता है और अवसर की आवश्यकता के अनुसार उसे इस खंड में निर्दिष्ट जिम्मेदारियों से मुक्त कर सकता है।
(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन, प्रत्येक उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेटों (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अलावा) के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी और उनका प्रयोग भी किया जाएगा। -विभाजन जैसा कि उच्च न्यायालय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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