BNSS धारा 13: न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 2: आपराधिक अदालतों और कार्यालयों का गठन

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13. (1) प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा; और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होगा।
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच व्यवसाय के वितरण के संबंध में, इस संहिता के अनुरूप नियम बना सकते हैं या विशेष आदेश दे सकते हैं।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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