BNSS धारा 17: कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की अधीनता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 2: आपराधिक अदालतों और कार्यालयों का गठन

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17. (1) सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, और उप-विभाग में शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक कार्यकारी मजिस्ट्रेट (उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के अलावा) भी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के अधीन होगा, बशर्ते कि जिला मजिस्ट्रेट का सामान्य नियंत्रण।
(2) जिला मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, अपने अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के बीच व्यवसाय के वितरण या आवंटन के संबंध में, इस संहिता के अनुरूप नियम बना सकते हैं या विशेष आदेश दे सकते हैं।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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