BNS धारा 144: ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में

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144.
(1) जो कोई, यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी बालक का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे बालक को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु. जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का मी दायी होगा ।

(2) जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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