जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में

BNS धारा 100: आपराधिक मानव वध

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में

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100. जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके, मृत्यु कारित कर दैता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है ।

दृष्टांत

(क) क एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस आशय से बिछाता है कि तदद॒वारा मृत्यु कारित करे या यह जान रखते हुए बिछाता है कि सम्भाव्य है कि तदद्वारा मृत्यु कारित हो । य यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है । क ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है ।

(ख) क यह जानता है कि य एक झाड़ी के पीछे है । ख यह नहीं जानता । य की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे य की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, ख को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए क उत्प्रेरित करता है । ख गोली चलाता है और य को मार डालता है । यहां, यह हो सकता है कि ख किसी भी अपराध का दोषी न हो, किन्तु क ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है ।

(ग) क एक मुर्ग को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर ख को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है, किन्तु क यह नहीं जानता था कि ख वहां है । यहां, यद्यपि क विधिविरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि, वह आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं है क्योंकि उसका आशय ख को मार डालने का, या कोई ऐसा कार्य करके, जिससे मृत्यु कारित करना वह सम्भाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था ।

स्पष्टीकरण 1--वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार, रोग या अंगशैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तदद्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर दैता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2--जहां कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी ।

स्पष्टीकरण 3--मां के गर्भ में स्थित किसी बालक की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है । किन्तु किसी जीवित बालक की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस बालक का कोई आग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस बालक ने श्वास नहीं ली हो या उसने पूर्णतः जन्म नहीं लिया हो ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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