BNS धारा 112: छोटे संगठित अपराध

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में

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112.
(1) जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए, या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से, चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों के अप्राधिकृत रूप से विक्रय, अप्राधिकृत शर्त जगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्नपत्नों का विक्रय या कोई अन्य समरूप अपराधिक कार्य कारित करता है, तो वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, “चोरी” में चालाकी से चोरी, यान, निवास-गृह या कारबार परिसर, कार्गों से चोरी, पाकेट मारना, कार्ड स्किमिंग, शॉपलिफ्टिंग के माध्यम से चोरी और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी शामिल है ।

(2) जो कोई छोटा संगठित अपराध कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु सात वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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