TPA धारा 133: ऋणी की शोधन-क्षमता की वारंटी
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 8: अनुयोज्य दावों का अंतरण
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133. ऋणी की शोधन-क्षमता की वारंटी -
जहाँ कि ऋण का अन्तरक ऋणी की शोधन-क्षमता की वारंटी देता है, वहाँ तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो वह वारंटी उस ऋणी की अन्तरण के समय की शोधन-क्षमता को ही लागू होती है और जहाँ कि अन्तरण प्रतिफल के लिए किया जाता है, वहाँ ऐसे प्रतिफल की रकम या मूल्य तक परिसीमित रहती है।
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इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 130. अनुयोज्य दावों का अन्तरण
- 130A. समुद्री बीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 11) की धारा 92 द्वारा (1-8-1963 से) निरसित।
- 131. सूचना का लिखित और हस्ताक्षरित होना
- 132. अनुयोज्य दावे के अन्तरिती का दायित्व
- 134. बंधकीत ऋण
- 135. अग्नि बीमा पालिसी के अधीन के अधिकारों का समनुदेशन
- 135A. समुद्री बीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 11) की धारा 92 द्वारा (1-8-1963) से निरसित।
- 136. न्यायालय से संसक्त आफिसरों की असामर्थ्य
- 137. परक्राम्य लिखतों की व्यावृत्ति