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TPA धारा 131: सूचना का लिखित और हस्ताक्षरित होना

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 8: अनुयोज्य दावों का अंतरण

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131. सूचना का लिखित और हस्ताक्षरित होना-

अनुयोज्य दावे के अन्तरण की हर सूचना लिखित होगी और अन्तरक या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा या अन्तरक के हस्ताक्षर करने से इंकार करने की दशा में, अन्तरिती या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी और उसमें अन्तरिती का नाम और पता कथित होगा।

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