NI Act धारा 54: निरंक पृष्ठांकित लिखत

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 · अध्याय 4: परक्रामण के विषय में

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54. निरंक पृष्ठांकित लिखत—क्रास की हुई चेकों के बारे में जो उपबन्ध एतस्मिन्पश्चात् अन्तर्विष्ट हैं उनके अध्यधीन रहते हुए यह कि निरंक पृष्ठांकित परक्राम्य लिखत उसके वाहक को देय होती है यद्यपि वह मूलत: आदेशानुसार देय थी ।

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