NI Act धारा 49: निरंक पृष्ठांकन का पूर्ण पृष्ठांकन में संपरिवर्तन

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 · अध्याय 4: परक्रामण के विषय में

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49. निरंक पृष्ठांकन का पूर्ण पृष्ठांकन में संपरिवर्तन—निरंक पृष्ठांकित परक्राम्य लिखत का धारक पृष्ठांकक के हस्ताक्षर के ऊपर निदेश लिखकर कि पृष्ठांकिती के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को उसका संदाय किया जाए अपना नाम हस्ताक्षरित किए बिना निरंक पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में संपरिवर्तित कर सकेगा और वह धारक एतद्द्वारा पृष्ठांकक का उत्तरदायित्व उपगत नहीं करता ।

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