BNSS धारा 477: राज्य सरकार कुछ मामलों में केंद्र सरकार की सहमति के बाद कार्रवाई करेगी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 34: निष्पादन, निलंबन, छूट और सजा में कमी

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477. (1) धारा 473 और 474 द्वारा राज्य सरकार को किसी भी मामले में, जहां सजा किसी अपराध के लिए है, सजा कम करने या कम करने की शक्तियां प्रदत्त हैं।
(ए) जिसकी जांच इस संहिता के अलावा किसी भी केंद्रीय अधिनियम के तहत अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत किसी एजेंसी द्वारा की गई थी; या
(बी) जिसमें केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संपत्ति का दुरुपयोग या विनाश, या क्षति शामिल है; या
(सी) जो केंद्र सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध था, केंद्र सरकार की सहमति के बिना राज्य सरकार द्वारा प्रयोग नहीं किया जाएगा।
(2) राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में सजा के निलंबन, छूट या कम करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसे अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, जिनमें से कुछ ऐसे मामलों से संबंधित हैं जिन पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, और जिसने कारावास की अलग-अलग शर्तों की सजा सुनाई गई है जो एक साथ चलेंगी, तब तक प्रभावी होंगी जब तक कि किए गए अपराधों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा ऐसी सजाओं के निलंबन, छूट या कम करने का आदेश भी नहीं दिया गया हो। ऐसे व्यक्ति द्वारा उन मामलों के संबंध में जिन तक संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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