BNSS धारा 472: मौत की सजा के मामलों में दया याचिका

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 34: निष्पादन, निलंबन, छूट और सजा में कमी

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472. (1) मौत की सजा के तहत एक दोषी या उसका कानूनी उत्तराधिकारी या कोई अन्य रिश्तेदार, यदि उसने पहले से ही दया के लिए याचिका दायर नहीं की है, तो अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर बताएं जिस दिन जेल अधीक्षक,—
(i) उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करने, समीक्षा करने या अपील करने की विशेष अनुमति के बारे में सूचित करता है; या
(ii) उसे उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा की पुष्टि की तारीख के बारे में सूचित करता है और सर्वोच्च न्यायालय में अपील या विशेष अनुमति दायर करने की अनुमति समाप्त हो गई है।
(2) उप-धारा (1) के तहत याचिका शुरू में राज्यपाल को दी जा सकती है और राज्यपाल द्वारा इसकी अस्वीकृति या निपटान पर, याचिका अस्वीकृति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रपति को दी जाएगी। ऐसी याचिका का निपटान.
(3) जेल अधीक्षक या जेल के प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दोषी, यदि किसी मामले में एक से अधिक दोषी हैं, तो साठ दिनों की अवधि के भीतर और गैर-प्राप्ति पर दया याचिका दायर करें। जेल अधीक्षक अन्य दोषियों की ऐसी याचिका के नाम, पते, मामले के रिकॉर्ड की प्रति और मामले के अन्य सभी विवरण उक्त दया याचिका के साथ विचार के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को भेजेंगे।
(4) केंद्र सरकार, दया याचिका प्राप्त होने पर, राज्य सरकार की टिप्पणियां मांगेगी और मामले के रिकॉर्ड के साथ याचिका पर विचार करेगी और इस संबंध में राष्ट्रपति को यथासंभव शीघ्र, एक अवधि के भीतर सिफारिशें करेगी। राज्य सरकार की टिप्पणियों और जेल अधीक्षक से रिकॉर्ड प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि
(5) राष्ट्रपति दया याचिका पर विचार, निर्णय और निपटान कर सकते हैं और, यदि किसी मामले में एक से अधिक दोषी हैं, तो याचिकाओं पर न्याय के हित में राष्ट्रपति द्वारा एक साथ निर्णय लिया जाएगा।
(6) दया याचिका पर राष्ट्रपति का आदेश प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार अड़तालीस घंटे के भीतर, राज्य सरकार के गृह विभाग और जेल अधीक्षक या जेल के प्रभारी अधिकारी को इसकी सूचना देगी। .
(7) संविधान के अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के तहत दिए गए राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जाएगी और यह अंतिम होगा, और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्णय के आने के संबंध में कोई भी प्रश्न नहीं होगा। राज्यपाल से किसी भी न्यायालय में पूछताछ नहीं की जाएगी।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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