BNSS धारा 473: सजा को निलंबित करने या माफ करने की शक्ति
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 34: निष्पादन, निलंबन, छूट और सजा में कमी
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473. (1) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सजा सुनाई जाती है, तो उपयुक्त सरकार, किसी भी समय, बिना किसी शर्त के या किसी भी शर्त पर, जिसे सजा पाने वाला व्यक्ति स्वीकार करता है, उसकी सजा के निष्पादन को निलंबित कर सकती है या पूरी या किसी भी सजा को माफ कर सकती है। उस सज़ा का हिस्सा जिसके लिए उसे सज़ा सुनाई गई है।
(2) जब भी किसी सजा के निलंबन या माफी के लिए उपयुक्त सरकार को कोई आवेदन किया जाता है, तो उपयुक्त सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से यह अपेक्षा कर सकती है कि उसके समक्ष या जिसके द्वारा दोषसिद्धि की गई थी या पुष्टि की गई थी, वह अपनी राय बताए कि क्या आवेदन को इस तरह की राय के कारणों के साथ मंजूर या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और ऐसी राय के बयान के साथ परीक्षण के रिकॉर्ड या उसके मौजूद ऐसे रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति भी अग्रेषित की जानी चाहिए।
(3) यदि कोई शर्त, जिस पर सजा निलंबित की गई है या माफ की गई है, उपयुक्त सरकार की राय में, पूरी नहीं की गई है, तो उपयुक्त सरकार निलंबन या माफी को रद्द कर सकती है, और उसके बाद वह व्यक्ति जिसके पक्ष में सजा निलंबित की गई है या मुक्त होने पर, किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और सजा के शेष हिस्से को भुगतने के लिए भेजा जा सकता है।
(4) इस धारा के तहत जिस शर्त पर सजा निलंबित या माफ की जाती है, वह उस व्यक्ति द्वारा पूरी की जा सकती है जिसके पक्ष में सजा निलंबित या माफ की गई है, या उसकी इच्छा से स्वतंत्र हो सकती है।
(5) उपयुक्त सरकार, सामान्य नियमों या विशेष आदेशों द्वारा, सजा के निलंबन और उन शर्तों के बारे में निर्देश दे सकती है जिन पर याचिकाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए और निपटाई जानी चाहिए:
बशर्ते कि अठारह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को दी गई किसी भी सजा (जुर्माने की सजा के अलावा) के मामले में, सजा पाने वाले व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की ऐसी कोई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि सजा पाने वाला व्यक्ति न हो। जेल में है, और—
(ए) जहां ऐसी याचिका सजा पाए व्यक्ति द्वारा की जाती है, इसे जेल के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है; या
(बी) जहां ऐसी याचिका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है, इसमें एक घोषणा होती है कि सजा पाने वाला व्यक्ति जेल में है।
(6) उपरोक्त उपधाराओं के प्रावधान इस संहिता या किसी अन्य कानून की किसी भी धारा के तहत आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश पर भी लागू होंगे, जो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है या उस पर या उसकी संपत्ति पर कोई दायित्व लगाता है।
(7) इस खंड में और धारा 474 में, अभिव्यक्ति "उचित सरकार" मतलब,—
(ए) ऐसे मामलों में जहां सजा किसी अपराध के लिए है, या उप-धारा (6) में निर्दिष्ट आदेश किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के तहत पारित किया गया है, जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, केंद्र सरकार;
(बी) अन्य मामलों में, उस राज्य की सरकार जिसके भीतर अपराधी को सजा सुनाई गई है या उक्त आदेश पारित किया गया है।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 453. धारा 409 के तहत पारित आदेश का निष्पादन
- 454. उच्च न्यायालय द्वारा पारित मौत की सजा का निष्पादन
- 455. सुप्रीम कोर्ट में अपील के मामले में मौत की सजा के निष्पादन को स्थगित करना
- 456. गर्भवती महिला की मौत की सजा को कम करना
- 457. कारावास का स्थान नियुक्त करने की शक्ति
- 458. कारावास की सजा का निष्पादन
- 459. निष्पादन के लिए वारंट का निर्देश
- 460. वारंट किसके पास दाखिल किया जाए
- 461. जुर्माना लगाने का वारंट
- 462. ऐसे वारंट का प्रभाव
- 463. किसी भी क्षेत्र में जहां इस संहिता का विस्तार नहीं है, वहां के न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाने का वारंट जारी किया गया है
- 464. कारावास की सजा के निष्पादन का निलंबन
- 465. वारंट कौन जारी कर सकता है
- 466. भागे हुए दोषी पर सजा कब प्रभावी होगी
- 467. अपराधी को दूसरे अपराध के लिए पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है
- 468. कारावास की सजा के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा बिताई गई हिरासत की अवधि को समाप्त किया जाएगा
- 469. सहेजा जा रहा है
- 470. सजा के निष्पादन पर वारंट की वापसी
- 471. जुर्माने के रूप में वसूली योग्य धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया
- 472. मौत की सजा के मामलों में दया याचिका
- 474. सजा कम करने की शक्ति
- 475. कुछ मामलों में छूट या कम्यूटेशन की शक्तियों पर प्रतिबंध
- 476. मौत की सजा के मामले में केंद्र सरकार की समवर्ती शक्ति
- 477. राज्य सरकार कुछ मामलों में केंद्र सरकार की सहमति के बाद कार्रवाई करेगी