BNSS धारा 221: अपराध का संज्ञान
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 15: कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें
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221. कोई भी न्यायालय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जहां व्यक्ति वैवाहिक रिश्ते में हैं, शिकायत दर्ज होने या किए जाने पर उन तथ्यों की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के अलावा जो अपराध का गठन करते हैं। पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध.
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 210. मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान
- 211. आरोपी के आवेदन पर स्थानांतरण
- 212. मामलों को मजिस्ट्रेट को सौंपना
- 213. सत्र न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान
- 214. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपने अधीन किए गए मामलों की सुनवाई करेंगे
- 215. लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना के लिए अभियोजन, धारा लोक न्याय के खिलाफ अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन
- 216. धमकी आदि के मामले में गवाहों के लिए प्रक्रिया
- 217. राज्य के खिलाफ अपराध और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश के लिए अभियोजन
- 218. न्यायाधीशों और लोक सेवकों पर अभियोजन
- 219. विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन
- 220. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 के तहत अपराधों का अभियोजन
- 222. मानहानि का मुकदमा