BNSS धारा 211: आरोपी के आवेदन पर स्थानांतरण

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 15: कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें

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211. जब कोई मजिस्ट्रेट धारा 210 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेता है, तो किसी भी सबूत लेने से पहले आरोपी को सूचित किया जाएगा कि वह मामले की जांच या मुकदमा चलाने का हकदार है। किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा, और यदि अभियुक्त या कोई भी अभियुक्त, यदि एक से अधिक हैं, संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की कार्यवाही पर आपत्ति करता है, तो मामला ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर दिया जाएगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस ओर से.

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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