अपवाद, निजी सूचना और आंशिक खुलासा
निजी सूचना के वर्तमान अपवाद, लोकहित, संशोधन और अलग किए जा सकने वाले गैर-अपवाद भाग को समझें।
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स्रोत जाँच और अद्यतन: 30 सितंबर 2026 · मूल हिंदी व्याख्या, शब्दशः अधिनियम पाठ नहीं।
धारा 8(1)(j) का वर्तमान रूप
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) से प्रतिस्थापित धारा 8(1)(j) 13 नवंबर 2025 से प्रभावी है। वर्तमान अंग्रेज़ी पाठ ‘information which relates to personal information;’ है। पुराना विस्तृत खंड और उसका परंतुक वर्तमान पाठ बताकर न उद्धृत करें।
धारा 8(2) बनी हुई है: जब खुलासे का लोकहित संरक्षित हितों को होने वाली हानि से अधिक हो, लोक प्राधिकरण पहुँच दे सकता है। इससे हर निजी अभिलेख मिलना सुनिश्चित नहीं होता। प्रासंगिक होने पर ठोस लोकहित आधार दें। यह हिंदी व्याख्या है, संशोधन का आधिकारिक हिंदी उद्धरण नहीं।
अन्य संरक्षित हित
धारा 8 में राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायालय द्वारा निषिद्ध खुलासा, विधायी विशेषाधिकार, व्यापारिक गोपनीयता, न्यासी संबंध, सुरक्षा और जाँच में बाधा जैसी श्रेणियाँ भी हैं। कुछ खंडों में विशिष्ट शर्तें हैं; लागू खंड और दिए गए कारण जाँचें।
धारा 9 राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट से संबंधित है। धारा 24 कुछ गुप्तचर/सुरक्षा संगठनों को बाहर रखती है, लेकिन भ्रष्टाचार और मानवाधिकार आरोपों के अपवाद तथा मानवाधिकार मामलों की विशेष अनुमति प्रक्रिया अधिनियम में हैं।
अलग किया जा सकने वाला भाग माँगें
धारा 10 उचित रूप से अलग किए जा सकने वाले गैर-अपवाद हिस्से तक पहुँच का प्रावधान करती है। कुछ हिस्सा संरक्षित हो तो अपील में उसे हटाकर शेष देने पर विचार माँग सकते हैं। पूरे दस्तावेज़ को बिना विश्लेषण रोकना आवश्यक नहीं माना जाना चाहिए।
धारा 7(8) के अस्वीकृति जवाब में कारण, अपील की अवधि और अपीलीय प्राधिकारी का विवरण होना चाहिए। माँगे गए अभिलेख से कारण मिलाएँ और जवाब सुरक्षित रखें।
जाँच सूची
- पुराने ऐप उद्धरण के बजाय वर्तमान पाठ देखें।
- दिए गए सटीक अपवाद को पहचानें।
- गैर-अपवाद भाग अलग हो सकता है या नहीं देखें।
- ठोस लोकहित आधार दें; खुलासे की गारंटी न मानें।
अपनी समझ जाँचें
क्या 2025 में धारा 8(1)(j) बदलने से धारा 8(2) भी हटी?