RTI की प्रथम अपील तैयार करें
मूल आवेदन, जवाब या जवाब न मिलने के प्रमाण, स्पष्ट आधार और माँगी गई राहत व्यवस्थित करें।
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स्रोत जाँच और अद्यतन: 30 सितंबर 2026 · मूल हिंदी व्याख्या, शब्दशः अधिनियम पाठ नहीं।
किसे और कब अपील करें
धारा 19(1) में उसी लोक प्राधिकरण के PIO से वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपील का प्रावधान है। सामान्यतः निर्णय प्राप्त होने या लागू जवाब अवधि समाप्त होने से 30 दिन में अपील करें। पर्याप्त कारण से देर हुई हो तो प्राधिकारी उसे स्वीकार कर सकता है।
प्राधिकरण के प्रकाशित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण लें। PIO का पता अपने-आप FAA का पता नहीं है। केंद्रीय RTI Online पर मूल पंजीकरण संख्या के संदर्भ से प्रथम अपील की जा सकती है और वहाँ इसका शुल्क नहीं लिया जाता।
प्रमाण आधारित विवरण
मूल आवेदन की तारीख, संदर्भ/पंजीकरण संख्या, प्राप्ति प्रमाण, अंतरण, अतिरिक्त शुल्क और मिले जवाब का विवरण रखें। जवाब न मिले तो पहले लागू अवधि जाँचें; हर आवेदन की सीमा हमेशा 30 दिन होने का दावा न करें।
प्रत्येक बिंदु पर आधार दें: सूचना बिंदु का जवाब नहीं मिला, अपवाद का पर्याप्त कारण नहीं बताया, अलग किए जा सकने वाले भाग पर विचार नहीं हुआ या लागू अवधि के बाद भी जवाब नहीं आया। उपकरण ढाँचा देता है, कानूनी आधार की वैधता तय नहीं करता।
विशिष्ट राहत माँगें
चिन्हित सूचना, कारणयुक्त बिंदुवार निर्णय, उपयुक्त मामले में धारा 10 के तहत आंशिक खुलासा या शर्तें पूरी हों तो धारा 7(6) के तहत निःशुल्क सूचना माँगें। सूचना, मुआवज़ा या दंड स्वतः मिलने का दावा न करें।
आवेदन, रसीद, जवाब और संबंधित नोटिस संलग्न करें। धारा 19(6) में 30 दिन या लिखित कारण के साथ 45 दिन में निपटारे का प्रावधान है। निर्णय और पहुँचने का प्रमाण अगले कदम के लिए रखें।
जाँच सूची
- FAA का पदनाम और पता सत्यापित करें।
- आवेदन, पंजीकरण और प्राप्ति प्रमाण रखें।
- अनुत्तरित बिंदु या अस्वीकृति का स्पष्ट आधार दें।
- राहत और लागू होने पर देरी का कारण लिखें।
अपनी समझ जाँचें
धारा 19(1) की प्रथम अपील सामान्यतः किसे भेजें?